
बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आज दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को समाहरणालय सभाकक्ष में बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के सफल, शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संचालन को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 22.09.2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 2026 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत् है :-
- अधिसूचना निर्गत करने की तिथि – 29.09.2026
- नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि – 06.10.2026
- नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि – 07.10.2026
- अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अंतिम तिथि – 09.10.2026
- मतदान की तिथि – 23.10.2026
- मतदान का समय – पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
- मतगणना की तिथि – 27.10.2026
इसके साथ ही जानकारी दी गयी कि कि नवादा जिले में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ कुल 15,829 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले में कुल 14 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहाँ कुल 1,749 मतदाता मतदान करेंगे।
निर्वाचन की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं अन्य निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया है।
बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की गई। निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के सम्पन्न होने तक सरकारी विभागों द्वारा ऐसी कोई भी नीतिगत घोषणा, नई योजना अथवा कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जाएगा, जिसका निर्वाचकों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी तंत्र अथवा संसाधनों का किसी भी प्रकार से ऐसा उपयोग नहीं किया जाए, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रचार-प्रसार के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा अन्य प्रचार-प्रसार उपकरणों के उपयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी/जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर अथवा अन्य प्रचार-प्रसार उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
बैठक में आम आदमी पार्टी, नवादा; बहुजन समाज पार्टी, नवादा; भारतीय जनता पार्टी, नवादा; कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नवादा; जनता दल (यूनाइटेड), नवादा; लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), नवादा; राष्ट्रीय जनता दल, नवादा; राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, नवादा सहित अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Oct 1, 2026