
24 सितंबर को जालौन में सामूहिक विवाह समारोह, पात्र परिवार ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
उरई, 19 सितंबर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जालौन जिले में 24 सितंबर 2026 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसे अभिभावक पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है।
प्रति जोड़े 1 लाख रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े के लिए कुल 1 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसमें—
64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में दिए जाएंगे।
21 हजार रुपये विवाह संस्कार से संबंधित सामग्री के लिए निर्धारित हैं।
15 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
इस वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन
पात्र एवं इच्छुक परिवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
जिला समाज कल्याण विभाग ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हों।
Orai, Jalaun | Sep 19, 2026