बालाघाट में अब बिना अनुमति वीडियो-रील बनाई तो होगी कार्रवाई!
बालाघाट जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए अस्पतालों, स्कूलों और शासकीय कार्यालयों में बिना अनुमति फोटो, वीडियो और रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रशासन के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube और X (Twitter) पर ऐसे फोटो-वीडियो प्रसारित किए जाने से कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की स्थिति बन सकती है।
इसी को देखते हुए बिना अनुमति फोटो, वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 3 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा
- नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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