वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर
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मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2026 है।
अतः जीएसटी से पंजीकृत/अपंजीकृत व्यवसाई, निजी विद्यालय/महाविद्यालय, कम्प्यूटर सेंटर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सी.ए., वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित वाली संस्थायें या व्यक्ति, सहकारी सोसाईटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिम सेंटर, धर्मकांटा, होटल, लॉज, विवाह मंडप, टेंट/शामयाना, केबल ऑपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाईनेंस कम्पनी, क्लीनिक, लैब पेथौलॉजी, नर्सिंग होम, क्योस्क सेंटर, फैशन डिजाईनर, बुटीक, किराना व्यवसाई, प्रोविजनल स्टोर, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा, कम्प्यूटर कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, एलआईसी आदि 30 सितम्बर 2026 तक अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा करायें, जिससे शास्ति एवं वसूली की कार्यवाही से बचा जा सके।
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