
#नगरीय_निकाय_आम_चुनाव_2026
#निष्पक्ष_व_भयमुक्त_मतदान_हेतु__जिले_के_समस्त_शस्त्र_धारक_तत्काल_थानों_में_जमा_कराएं_हथियार
#जिला_मजिस्ट्रेट_मयंक_मनीष______
शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश; आत्मरक्षा हेतु शस्त्र छूट के प्रार्थना पत्रों पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी करेगी निर्णय*
#डीग_________आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को पूर्णतः शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने तथा मतदाताओं द्वारा बिना किसी भय व आतंक के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष ने एक आदेश जारी कर डीग जिले के क्षेत्राधिकार में निवासरत एवं विद्यमान समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) धारकों को अपने हथियार संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार यह निर्देश उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों (कतिपय छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर) पर अनिवार्य रूप से लागू होगा, चाहे उनका शस्त्र अनुज्ञापत्र डीग जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो, राज्य के अन्य किसी जिले से जारी हुआ हो अथवा देश के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जिले की सीमाओं में मौजूद ऐसे समस्त शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सुपुर्द करने होंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद बनी रहे।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी अपनी आत्मरक्षा अथवा किसी अन्य अपरिहार्य व उचित कारण से शस्त्र को अपने पास रखने की अनुमति चाहता है, तो उसे इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीग में विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदनों पर जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मामले के गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।