
सुजानपुर टिहरा नगर परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव मामला: हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा चुनाव परिणाम
शिमला, 25 जून
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुजानपुर टिहरा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कथित रूप से गुप्त मतदान (सीक्रेट बैलेट) के बजाय हाथ खड़े करवाकर मतदान कराने के मामले पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रीवाल दुआ की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
याचिका बलविंदर सिंह सहित चार पार्षदों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान एसडीएम-कम-रिटर्निंग ऑफिसर ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स, 2015 का उल्लंघन करते हुए गुप्त मतदान के स्थान पर हाथ खड़े करवाकर मतदान कराया, जबकि नियमों के अनुसार चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्न ने याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243ZG(b) तथा हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल बंसल ने तर्क दिया कि पार्षदों का चुनाव और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से होने वाला अप्रत्यक्ष चुनाव है और इस मामले में रिट याचिका सुनवाई योग्य है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर कानूनी विचार के योग्य मानते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को तीन दिनों के भीतर नोटिस तामील करने तथा सभी प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अदालत ने कहा कि सुजानपुर टिहरा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिवादियों का चुनाव इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।