
#गुना - बाल श्रम के विरुद्ध प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की अपील
श्रम विभाग द्वारा जिले के समस्त नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारियों, प्रतिष्ठान संचालकों एवं नियोजकों से अपील की गई है कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में नियोजित करना प्रतिबंधित है। साथ ही किशोरों को अधिनियम में प्रतिबंधित खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करना भी प्रतिबंधित है।
अधिनियम के उल्लंघन पर नियोक्ता को कम से कम 6 माह से अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास अथवा ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर कम से कम 1 वर्ष से अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
यदि जिले में कहीं भी बाल श्रम कराया जाना संज्ञान में आता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा श्रम विभाग को दें, ताकि नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं बालक/बालिका के संरक्षण एवं पुनर्वास की कार्यवाही की जा सके।
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