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निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के निदेशानुसार हालिया गंभीर अग्निकांड की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 एवं बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा के मार्गदर्शन में जिला अग्निशमन पदाधिकारी, औरंगाबाद प्रभा कुमारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अंतरा कुमारी एवं अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, औरंगाबाद रामाकांत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जिले में संचालित अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स का अग्नि सुरक्षा प्रबंधन ऑडिट कराया गया। ऑडिट के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले परिसरों के विरुद्ध सीलिंग नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की गई। साथ ही जिले में संचालित सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस एवं अन्य आवासीय/लॉजिंग प्रतिष्ठानों का भी तत्काल अग्नि सुरक्षा प्रबंधन ऑडिट किया गया तथा संबंधित प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधिवत अनुमतियों के प्रमाण सहित एलपीजी सिलिंडरों के उपयोग से संबंधित अनिवार्य स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 06.06.2026 को जिले में संचालित नवजात शिशु चिकित्सा केन्द्र, क्लब रोड, औरंगाबाद, आस्था नर्सिंग होम, एम.जी. रोड, औरंगाबाद सहित अन्य 05 नर्सिंग होम्स/अस्पतालों तथा 02 होटलों का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों, उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन निकास व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं उनके संचालन की स्थिति का आकलन किया गया तथा संबंधित संस्थानों को निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। #thesilencemedianews #firebrigarde #AbhilashaSharma #abhilashadharmaias #aurangabad

Obra, Aurangabad | Jun 7, 2026