सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक, प्रेस ब्रीफिंग के लिए प्रधानाध्यापक होंगे अधिकृत.
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रवेश को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार बिना अनुमति विद्यालय परिसर में प्रवेश कर माइक, कैमरा आदि के साथ शैक्षणिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की सुरक्षा प्रभावित होने के साथ नियमित पठन-पाठन भी बाधित होता है। निर्देश दिया गया है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेस ब्रीफिंग के लिए केवल प्रधानाध्यापक ही अधिकृत होंगे, जबकि अन्य शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे।
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