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*सीईओ जिला पंचायत ने 11 पदधारियों को लगभग 48.81 लाख रुपये की राशि जमा करने के निर्देश जारी किए* मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने न्यायालय के आदेश और म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के आधार पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार जनपद पंचायत मेहगांव एवं भिण्ड की संबंधित ग्राम पंचायतों के 11 पदधारियों पर वित्तीय अनियमितियों के चलते कुल मिलाकर 48.81 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। संबंधित पदधारियों को निर्धारित राशि दिनांक 19 जून 2026 तक या उसके पूर्व जिला पंचायत भिण्ड के एकल खाता में जमा करानी होगी। सूची के अनुसार जनपद पंचायत मेहगांव की ग्राम पंचायत पचेरा के सरपंच श्री सतेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सचिव श्री अश्विनी शर्मा को क्रमशः ₹99,500 प्रत्येक जमा करने हैं। ग्राम पंचायत राउपुरा के सचिव श्री पान सिंह पर ₹3,24,526 और रोजगार सहायक श्री सूबेदार सिंह पर ₹2,01,699 की राशि वसूली जायेगी। ग्राम पंचायत परघेना के सरपंच श्री हनीफ खान और सचिव श्री चतुर सिंह पर प्रत्येक ₹13,20,000 की देनदारी दर्ज है। वहीं ग्राम पंचायत मोरोली की सरपंच श्रीमती उर्मिला व सचिव श्री रामकुमार पर प्रत्येक ₹6,44,500 जमा करने का निर्देश है। इसी प्रकार जनपद पंचायत भिण्ड की ग्राम पंचायत मानपुरा की पूर्व सरपंच श्रीमती बिट्टी बाई व सचिव श्री नरोत्तम सिंह एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री सचिन शर्मा पर प्रत्येक ₹75,800 जमा करने का निर्देश है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियत तिथि तक यदि उपरोक्त राशि जमा नहीं की गई तो अधिनियम 1993 की धारा 92 (1) एवं 92 (2) के अंतर्गत प्राथमिकी की प्रवृत्ति में (क), (ख) एवं (ग) कंडिकाओं का प्रयोग करते हुए कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी और वसूली योग्य धन को भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

Bhind Nagar, Bhind | Jun 18, 2026

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*ग्राम जमुहा में शासकीय रास्ते से हटाया गया वर्षों पुराना अतिक्रमण*
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 *धार्मिक स्थल पर जाने वाला रास्ता लगभग पिछले 20 वर्षों से था कब्जे में* 
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लहार..ग्राम जमुहा में शासकीय रास्ते का विवाद पिछले लगभग 20 वर्षों से था यह शासकीय रास्ता लगभग 200 मीटर लंबा एवं 66 फीट चौड़ा था जिस पर ग्राम के ही ग्रामीणों संतोष कुमार पुत्र कृपाराम झुंण्डी लाल पुत्र बैजनाथ, रामकुमार पुत्र कृपाराम ,अरविंद कुमार पुत्र कृपाराम के द्वारा रास्ते को नष्ट करके खेती की जा रही थी मामला जब SDM लहार संज्ञान में आया तब अनुविभागीय दंडाधिकारी विजय सिंह यादव के द्वारा चार पटवारीयों का दल बनाकर विवादित भूमि सर्वे नंबर 1057 के विधिवत सीमांकन के आदेश दिए गए गए जिसके क्रम में तहसीलदार दीपक शुक्ला के निर्देशन में राजस्व दल के द्वारा ग्राम जमुहा पहुंचकर भूमि का सीमांकन किया गया

 *राजस्व दल एवं पुलिस बल की उपस्थिति में शासकीय रोड का कार्य प्रारंभ करवाया गया* 

 सीमांकन पश्चात सर्वे क्रमांक 1057 पर मंगलवार को एसडीएम के निर्देशन में राजस्व एवं पुलिस बल ने  मौके पर पहुंचकर शासकीय मुरम रोड का निर्माण प्रारंभ करवाया.. अतिक्रमण हटाने के बाद एवं सड़क निर्माण के पश्चात ग्रामीण मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए अब निर्वाध रूप से पहुंच सकेंगे..  मौके पर इस कार्रवाई के दौरान राजस्व मौजा पटवारी रविंद्र सिंह कुशवाहा एवं पटवारी योगेंद्र अनिल एवं पुलिस बल उपस्थित रहा ..

*ग्राम जमुहा में शासकीय रास्ते से हटाया गया वर्षों पुराना अतिक्रमण* 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 *धार्मिक स्थल पर जाने वाला रास्ता लगभग पिछले 20 वर्षों से था कब्जे में* 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 लहार..ग्राम जमुहा में शासकीय रास्ते का विवाद पिछले लगभग 20 वर्षों से था यह शासकीय रास्ता लगभग 200 मीटर लंबा एवं 66 फीट चौड़ा था जिस पर ग्राम के ही ग्रामीणों संतोष कुमार पुत्र कृपाराम झुंण्डी लाल पुत्र बैजनाथ, रामकुमार पुत्र कृपाराम ,अरविंद कुमार पुत्र कृपाराम के द्वारा रास्ते को नष्ट करके खेती की जा रही थी मामला जब SDM लहार संज्ञान में आया तब अनुविभागीय दंडाधिकारी विजय सिंह यादव के द्वारा चार पटवारीयों का दल बनाकर विवादित भूमि सर्वे नंबर 1057 के विधिवत सीमांकन के आदेश दिए गए गए जिसके क्रम में तहसीलदार दीपक शुक्ला के निर्देशन में राजस्व दल के द्वारा ग्राम जमुहा पहुंचकर भूमि का सीमांकन किया गया *राजस्व दल एवं पुलिस बल की उपस्थिति में शासकीय रोड का कार्य प्रारंभ करवाया गया* सीमांकन पश्चात सर्वे क्रमांक 1057 पर मंगलवार को एसडीएम के निर्देशन में राजस्व एवं पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर शासकीय मुरम रोड का निर्माण प्रारंभ करवाया.. अतिक्रमण हटाने के बाद एवं सड़क निर्माण के पश्चात ग्रामीण मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए अब निर्वाध रूप से पहुंच सकेंगे.. मौके पर इस कार्रवाई के दौरान राजस्व मौजा पटवारी रविंद्र सिंह कुशवाहा एवं पटवारी योगेंद्र अनिल एवं पुलिस बल उपस्थित रहा ..

Bhind Nagar, Bhind | Jun 23, 2026

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी तीन वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक मैपिंग एवं सर्वेक्षण किया गया है। 100 प्रतिशत छात्र नामांकन की स्थिति में प्रदेश में विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद 315 विद्यालयों को हाई स्कूल में उन्नत करने तथा 214 नए हायर सेकेंडरी विद्यालय उन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य पर ₹635 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी और आगामी तीन वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
 
- *श्री चैतन्य काश्यप, कैबिनेट मंत्री*

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी तीन वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक मैपिंग एवं सर्वेक्षण किया गया है। 100 प्रतिशत छात्र नामांकन की स्थिति में प्रदेश में विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद 315 विद्यालयों को हाई स्कूल में उन्नत करने तथा 214 नए हायर सेकेंडरी विद्यालय उन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य पर ₹635 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी और आगामी तीन वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। - *श्री चैतन्य काश्यप, कैबिनेट मंत्री*

Bhind Nagar, Bhind | Jun 23, 2026

मेहगांव में खूनी संघर्ष चली गोली क्या बोली थाना प्रभारी.. #BhindNews #vairalvideo #bhind #MadhyaPradesh #viralreelsfacebook #highlights #crimenewstoday

मेहगांव में खूनी संघर्ष चली गोली क्या बोली थाना प्रभारी.. #BhindNews #vairalvideo #bhind #MadhyaPradesh #viralreelsfacebook #highlights #crimenewstoday

Bhind Nagar, Bhind | Jun 22, 2026

*सीईओ जिला पंचायत ने 11 पदधारियों को लगभग 48.81 लाख रुपये की राशि जमा करने के निर्देश जारी किए* मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने न्यायालय के आदेश और म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के आधार पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार जनपद पंचायत मेहगांव एवं भिण्ड की संबंधित ग्राम पंचायतों के 11 पदधारियों पर वित्तीय अनियमितियों के चलते कुल मिलाकर 48.81 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। संबंधित पदधारियों को निर्धारित राशि दिनांक 19 जून 2026 तक या उसके पूर्व जिला पंचायत भिण्ड के एकल खाता में जमा करानी होगी। सूची के अनुसार जनपद पंचायत मेहगांव की ग्राम पंचायत पचेरा के सरपंच श्री सतेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सचिव श्री अश्विनी शर्मा को क्रमशः ₹99,500 प्रत्येक जमा करने हैं। ग्राम पंचायत राउपुरा के सचिव श्री पान सिंह पर ₹3,24,526 और रोजगार सहायक श्री सूबेदार सिंह पर ₹2,01,699 की राशि वसूली जायेगी। ग्राम पंचायत परघेना के सरपंच श्री हनीफ खान और सचिव श्री चतुर सिंह पर प्रत्येक ₹13,20,000 की देनदारी दर्ज है। वहीं ग्राम पंचायत मोरोली की सरपंच श्रीमती उर्मिला व सचिव श्री रामकुमार पर प्रत्येक ₹6,44,500 जमा करने का निर्देश है। इसी प्रकार जनपद पंचायत भिण्ड की ग्राम पंचायत मानपुरा की पूर्व सरपंच श्रीमती बिट्टी बाई व सचिव श्री नरोत्तम सिंह एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री सचिन शर्मा पर प्रत्येक ₹75,800 जमा करने का निर्देश है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियत तिथि तक यदि उपरोक्त राशि जमा नहीं की गई तो अधिनियम 1993 की धारा 92 (1) एवं 92 (2) के अंतर्गत प्राथमिकी की प्रवृत्ति में (क), (ख) एवं (ग) कंडिकाओं का प्रयोग करते हुए कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी और वसूली योग्य धन को भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। - Bhind Nagar News