
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान जारी ,एसआईआर अवधि में भी निर्धारित प्रपत्रों से किया जा सकेगा आवेदन
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से छूटे हुए सभी मतदाताओं तथा युवा एवं पहली बार पात्र होने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त किए जाने वाले फार्म प्रारूप-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि गैर एसआईआर अवधि के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईआर के दौरान कतिपय कारणों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से शेष रह गए मतदाता अपने नजदीकी मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं। इस कार्य के लिए बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा आगामी सप्ताह में अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र का भ्रमण भी किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें, इसके लिए जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही विशेष कैम्प लगाए जायेंगे। उन्होंने पात्र नागरिकों से अभियान का लाभ लेकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।
Jansampark Madhya Pradesh
General Administration Department, MP
Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh
Election Commission of India
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh
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