
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर रायगढ़ जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित भू-खण्डों के नियमों की कड़ाई से जांच शुरू हो गई है। इसी क्रम में एसडीएम महेश शर्मा ने ग्राम खैरपुर, पण्डरीपानी पूर्व, बड़े अतरमुड़ा और जोरापाली में कॉलोनी विकास से जुड़े कमल अग्रवाल सहित प्रमुख कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। सभी संबंधित पक्षों को कॉलोनाइजर लाइसेंस, व्यपवर्तन, स्वीकृत ले-आउट और EWS की 15% भूमि हस्तांतरण या शुल्क जमा से जुड़े जरूरी दस्तावेजों के साथ 22 सितंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्ट्स में EWS के लिए आरक्षित भूमि, 10% एलआईजी भू-खण्डों के विक्रय की स्थिति, पंचायत विकास शुल्क तथा बंधक मुक्ति आदेशों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। निर्धारित तिथि और समय पर वैध दस्तावेज व जानकारी प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।
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