मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप ही नियमों में आयु सीमा निर्धारित की जाती हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष की आयु में मानसिक परिपक्वता के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति दी गई है।
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1.9k views | Dausa, Rajasthan | Jun 11, 2025