दहेज मांगना व दहेज देना सामाजिक बुराई तो हैं ही, कानूनन अपराध भी हैं।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लिए दुष्प्रेरित करने पर कम से कम पांच वर्ष तक के कारावास व 15 हजार रुपए या दहेज के मूल्य की रकम तक (इनमें
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11.4k views | Dausa, Rajasthan | Nov 18, 2024