देवसर: अपर सत्र न्यायाधीश देवसर की न्यायालय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दोषी पति को सुनाई 10 साल के कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के न्यायालय ने बरगवां थाना क्षेत्र के 6 साल पुराने एक चर्चित मामले में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है बरगवां थाना क्षेत्र के कचारी गांव निवासी रामकली बैगन ने पति मनरूप बैग की प्रताड़ना वह मारपीट सहित मानसिक उत्पीड़न से आत्महत्या की थी।