भीलवाड़ा: न्यायालय ने कर्मचारियों को कल काम पर लौटने के दिए निर्देश, नहीं लौटे तो नियमानुसार होगी कार्रवाई – जिला एवं क्षेत्र
कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने को अवैध मानते हुए समस्त कर्मचारियों को दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 10 बजे अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने का आदेश दिया है एवं कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जिला न्यायाधीश को उनके विरूद्ध करवाई करने की बात कही।