मोतिहारी: कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मोतिहारी कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 बृजेश कुमार ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त झरवा निवासी इंदू उर्फ सैफ़ अली को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया हैं। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी बुधवार दोपहर करीब 03 बजे मिली।