मंडी: स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने और लैंगिक उत्पीडन करने के दोषी को मंडी अदालत ने सुनाई 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा
Mandi, Mandi | Mar 19, 2024 माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने और लैंगिक उत्पीडन करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/- जुर्माने की सजा सुना, दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता धारा 506(ii) के तहत छ: महीने के कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/-जुर्माने की सजा सुनाई।