आगरा: आगरा न्यायालय ने लाठी-डंडों से हत्या के 4 दोषियों को सुनाई 8 साल सश्रम कारावास और जुर्माना
Agra, Agra | Feb 14, 2026 आगरा न्यायालय ने लाठी-डंडों से पीड़ित के पुत्र की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों सुबराती, शाहरुख, संजय और रफीक को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,500 का अर्थदंड सुनाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध हुआ, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला।