सुपौल में चार नए श्रम कोड को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं की दी गई जानकारी
श्रम अधीक्षक सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर बनाए गए चार नए श्रम कोड के प्रावधानों पर हुई विस्तृत चर्चा
सुपौल। संयुक्त श्रम भवन, सुपौल में शनिवार को चार नए श्रम कोड को लेकर जागरूकता एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक सुशील कुमार यादव ने की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन शामिल हुए। कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, राघोपुर सुबेश कुमार पासवान ने विभाग से प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर चार नए श्रम कोड के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इनमें मजदूरी (वेतन) संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पूर्व के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों एवं सुविधाओं को सरल और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया है। प्रशिक्षण में न्यूनतम वेतन का सभी रोजगारों पर लागू होना, वेतन भुगतान की प्रक्रिया, बोनस, दंड, पीएफ एवं ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई।
इसके अलावा सभी कामगारों को विमुक्ति पत्र, नियमित स्वास्थ्य जांच, काम के घंटे, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं, श्रमिक समितियों एवं यूनियनों की भूमिका, हड़ताल, छंटनी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बंदी से संबंधित प्रावधानों को भी विस्तार से समझाया गया।
कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के सदस्य आदित्य कुमार चौधरी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मिहिर कुमार, अमित कुमार केशरी, सुबेश कुमार पासवान, नितीन कुमार, विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Supaul, Supaul | Nov 7, 2026