मुज़फ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर में ऐतिहासिक फैसला! गोकशी के 3 दोषियों को 10-10 साल की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना
मुज़फ्फरनगर की एडीजे एफटीसी-3 अदालत ने गोकशी के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद और 5-5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 24 जनवरी 2021 को तितावी थाना क्षेत्र के बुडिना खुर्द का है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं।