इटारसी: इटारसी न्यायालय ने महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
इटारसी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता खजुरिया की अदालत ने बुधवार शाम करीब 4 बजे इटारसी में वर्ष 2024 में हुई एक महिला की नृशंस हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड (जुर्माने) की सजा से दंडित किया है।शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला ने की ।