रॉबर्ट्सगंज: सोनभद्र में गैर इरादतन हत्या मामले में अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
सोनभद्र जिले में गैर इरादतन हत्या मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है शुक्रवार शाम 4 बजे पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दुद्धी कोतवाली क्षेत्र निवासी राम प्यारे पुत्र स्व राम सहाय निवासी कोरची बियादामर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज था प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी व सशक्त पुलिस न्याय प्रणाली के स