मानिकपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट में कोर्ट का आया कड़ा फैसला
चित्रकूट में आज शनिवार शाम 6:45 बजे पॉक्सो एक्ट मामले में न्यायालय के3 फैसले का प्रेसनोट जारी हुआ। मऊ थाना क्षेत्र के आरोपी दीनदयाल को नाबालिग से अश्लील हरकत व धमकी के मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड सुनाया। धारा 452, 354, 504, 506 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दी गई।