चित्तौड़गढ़ में एसीबी के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने आरयूआईडीपी की तत्कालीन अधिकारी नीतू जोशी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला पाइपलाइन कार्य के बदले परिवादी बाबूलाल शर्मा से रिश्वत मांगने से जुड़ा था।