मनासा: मारुति वैन से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को मनासा न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई
मंगलवार को मनासा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा श्रीमान भूपेंद्र आर्य द्वारा मारुति वेन को तेजगति से चलाते हुए एक सायकल चालक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारीत करने वाले आरोपी अनिल पिता भेरूलाल राठौर उमर 35 वर्ष निवासी नगर पालिका कालोनी जिला मंदसौर को धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 2 वर्ष का शक्षम कारावास और 1000 रु अर्थदंड से दंडित किया है।