#BREAKING सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने वाले लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए।
कोर्ट ने मेट्रो और रेल सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, कानून के मुताबिक इंटरनेट सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने और लोगों व ट्रैफिक की आवाजाही की अनुमति देने का आदेश दिया है।
Alwar, Alwar | Oct 11, 2026