आज गुरुवार को दोपहर 3 बजे के करीब दुमका कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4th योगेश सिंह की अदालत ने हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 9 गवाहों की गवाही पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियुक्त रामगढ़ थाना के कौआम गांव निवासी दुर्गा टुडू है। न्यायालय ने ₹20 हजार का जुर्माना भी किया है। 22 जून 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था।