मेदिनीनगर (डालटनगंज): पलामू न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 22 वर्ष की सजा, ₹25 हजार का अर्थदंड भी
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने बुधवार दोपहर 3 बजे 14 वर्ष की नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी सूरज कुमार भुइयां को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (1) व पोक्सो एक्ट की धारा छह व पांच (1) में दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।