नैनीताल प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से माल रोड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नियम की जानकारी देने के लिए होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग न करें। आदेश का उल्लंघन करने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शुरुआती दिनों में जागरूकता पर जोर रहेगा, लेकिन लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
#Nainital #MallRoad #NoHornZone #TrafficRules #HornBan #TrafficUpdate #Kumaon #Uttarakhand #UttarakhandNews #BreakingNews #HindiNews #LatestNews #Tourism #RoadSafety #NoisePollution #DeepakRawat #HaldwaniExpressNews #NewsReel #Reels #IndiaNews
Haldwani, Nainital | Jul 29, 2026