गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पत्नी के नाम दर्ज 28.66 लाख की कृषि भूमि कुर्क
जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सदर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई, 0.411 हेक्टेयर भूमि पर प्रशासन ने लिया कब्जा
कासगंज। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पप्पन उर्फ अभय उर्फ ओमवीर की पत्नी आकांक्षा के नाम दर्ज दो कृषि भूमि को कुर्क कर लिया। कुर्क की गई भूमि की कुल बाजारू कीमत करीब 28 लाख 66 हजार 600 रुपये बताई गई है।
यह कार्रवाई मु.अ.सं. 01/2026, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना ढोलना से संबंधित मामले में की गई। जिलाधिकारी कासगंज के न्यायालय में वाद संख्या 447/2026 एवं कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202618750000447 में पारित आदेश दिनांक 23 मई 2026 के अनुपालन में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई।
दो स्थानों पर स्थित कृषि भूमि हुई कुर्क
प्रशासन के अनुसार ग्राम कानरखेड़ा में गाटा संख्या 521 में 0.186 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 522 में 0.328 हेक्टेयर भूमि में से आधा हिस्सा, कुल 0.257 हेक्टेयर, आकांक्षा के नाम दर्ज था। यह भूमि विलेख संख्या 46/13 दिनांक 13 मई 2022 के माध्यम से खरीदी गई थी। इसकी अनुमानित बाजारू कीमत करीब 16 लाख 66 हजार 600 रुपये बताई गई है।
वहीं ग्राम भरसोली मुस्तफाबाद, परगना बिलराम, तहसील व जिला कासगंज स्थित गाटा संख्या 174 में 0.154 हेक्टेयर कृषि भूमि भी कुर्क की गई। यह भूमि विलेख संख्या 75/94 दिनांक 9 अगस्त 2021 के माध्यम से खरीदी गई थी, जिसकी बाजारू कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई है।
इस प्रकार दोनों स्थानों की कुर्क की गई कृषि भूमि का कुल रकबा 0.411 हेक्टेयर है, जिसकी कुल अनुमानित बाजारू कीमत करीब 28.66 लाख रुपये है।
तहसीलदार होंगे संपत्ति के रिसीवर
प्रशासन की ओर से बताया गया कि कुर्क की गई कृषि भूमि के रिसीवर तहसीलदार सदर कासगंज होंगे। कार्रवाई के दौरान नियमानुसार मुनादी कराई गई। साथ ही सुरक्षा एवं निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे से हवाई निगरानी भी की गई।
प्रशासन के अनुसार उक्त संपत्तियां अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित धनराशि से अपनी पत्नी आकांक्षा के नाम खरीदे जाने का आरोप है। इसी आधार पर इन्हें गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है।
मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कासगंज द्वारा की जा रही है।