// प्रेस नोट //
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल
दिनांक – 29.09.2026
🔹*कोतवाली पुलिस ने मोबाइल व पर्स लूट के तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार*
🔹 *फरार आरोपी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया था ईनाम, लूट की नगदी में से ₹500 बरामद*
🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मोबाइल एवं पर्स लूट के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
🔹*घटना का विवरण*
दिनांक 14.09.2026 को फरियादी पूरनचंद पिता श्री करोडीलाल मांझी, उम्र 37 वर्ष, निवासी अमरावत कला, तहसील वाड़ी, थाना वाड़ी, जिला रायसेन, हाल गौठाना बैतूल द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 13.09.2026 की रात्रि करीब 09:00 बजे वह मोटरसाइकिल क्रमांक MP 38 MG 4538 से रानीपुर से गौठाना बैतूल जा रहा था। चिखलार गांव से आगे भीलवाटेक के पास पीछे से मोटरसाइकिल पर आए तीन व्यक्तियों ने उसकी मोटरसाइकिल रुकवाकर मोबाइल फोन एवं पर्स, जिसमें ₹6,000/- नगद रखे थे, लूट लिए।
🔹फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 777/2026 धारा 126(2), 115(2), 309(4), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
🔹*पुलिस की त्वरित कार्रवाई*
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित आरोपी राजा उर्फ निहाल को दिनांक 15.09.2026 को तथा आरोपी शिव उर्फ शिवा बानखेड़े को दिनांक 24.09.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
🔹प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी अमन उईके की पुलिस द्वारा लगातार तलाश एवं पतारसी की जा रही थी। फरार आरोपी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा ईनाम की उद्घोषणा भी की गई थी।
🔹दिनांक 29.09.2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि फरार आरोपी अमन उईके रानीपुर रोड क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से लूट की राशि में से ₹500/- नगद बरामद कर विधिवत जप्त किए गए। आरोपी अमन उईके को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
🔹*गिरफ्तार आरोपी*
अमन उईके पिता राजेश उईके, उम्र 21 वर्ष, निवासी लोहापुल के पास, खंजनपुर, बैतूल।
🔹 *जप्त सामग्री*
- नगद राशि ₹500/-
🔹 *सराहनीय भूमिका*
थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया, सउनि राजेश मालवीय, प्रधान आरक्षक 369 शिव कुमार, प्रधान आरक्षक 64 तरुण पटेल एवं आरक्षक 56 नितिन चौहान की सराहनीय भूमिका रही।