*बंद ऋतु के दौरान मत्स्य विभाग की कार्रवाई*
*समनापुर और डिंडौरी मछली बाजार में निरीक्षण, नीलामी से 3 हजार रुपये शासन खाते में जमा*
मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक घोषित बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मत्स्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में शुक्रवार को सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री एल.एस. शैयाम के नेतृत्व में सहायक मत्स्य अधिकारी श्री विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक श्री बी.के. सिरसाम, सहायक ग्रेड-3 श्री जयप्रकाश धुर्वे एवं चौकीदार दशरथ प्रसाद वरकड़े की संयुक्त टीम ने समनापुर एवं डिंडौरी मछली बाजार का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान समनापुर मछली बाजार से 25 किलोग्राम भारतीय प्रमुख सफर एवं 52 किलोग्राम थाईलैंड मांगूर तथा डिंडौरी मछली बाजार से 14 किलोग्राम भारतीय प्रमुख कार्प मछली जब्त की गई। जब्त कुल मछली का नियमानुसार विनिष्टीकरण एवं नीलामी की गई। नीलामी से प्राप्त 3 हजार रुपये की राशि शासन के खाते में जमा कराई गई।
मत्स्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बंद ऋतु की अवधि में मत्स्याखेट, मछली विक्रय एवं परिवहन संबंधी प्रतिबंधों का पालन करें तथा मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।
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4 views | Dindori, Madhya Pradesh | Aug 3, 2026