भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखे गए सोनेपेठ नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सोनेपेठ, परभणी, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (संशोधित) की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखे गए सोनेपेठ नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सोनेपेठ, परभणी, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (संशोधित) की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान। - Maharashtra News