🚧 क्षतिग्रस्त पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) के निर्देश पर बारूण-नवीनगर पथ के 11वें कि०मी० में ग्राम मेंह के पास सोन उच्चस्तरीय नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त उच्चस्तरीय पुल से भारी वाहनों के परिचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
यह निर्णय पुल की सुरक्षा एवं आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वर्तमान में एनटीपीसी प्लांट के द्वितीय यूनिट के विस्तार/निर्माण कार्य के कारण क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन बढ़ा हुआ है। पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक के बाद अम्बा एवं नवीनगर क्षेत्र में यातायात दबाव एवं जाम की संभावित स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है।
🔹 जल संसाधन विभाग एवं RCD को समन्वय स्थापित कर भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की संभावनाओं का शीघ्र आकलन करने का निर्देश।
🔹 पुलिस अधीक्षक एवं DSP Traffic को यातायात प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार कर संबंधित थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का निर्देश।
🔹 उद्देश्य—यातायात दबाव कम करना, संभावित जाम को नियंत्रित करना तथा आमजनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करना।
जिला पदाधिकारी महोदया ने आमजनों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें।
*lसुरक्षित पुल • सुगम यातायात • आमजन की सुविधा
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Aurangabad, Bihar | Aug 22, 2026