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NH 139 पर बैदराबाद में अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, बाल-बाल बचे लोग, ग्रामीणों ने ड्राइवर को पीटा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। अरवल जिले के बैदराबाद बाजार में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे स्थित घर जिसमें निशांत बुक सेंटर था उसमें में जा घुसा। *1. कैसे हुआ हादसा?* प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक *तेज रफ्तार ट्रक* अचानक *नियंत्रण खो बैठा* और सीधे *बुक सेंटर की दुकान में घुस गया*। घटना के समय *दुकान में ग्राहक नहीं थे* और *दुकानदार भी बाल-बाल बच गया*। *कोई जनहानि नहीं* हुई, जिससे *बड़ा नुकसान टल गया*। *2. ग्रामीणों का फूटा गुस्सा* हादसे के तुरंत बाद *आक्रोशित ग्रामीणों* की भीड़ जुट गई। लोगों ने *ट्रक चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई* कर दी। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। *3. पुलिस ने संभाली स्थिति* *सूचना मिलते ही अरवल सदर थाना पुलिस* मौके पर पहुंची। पुलिस ने *भीड़ से ड्राइवर को छुड़ाया* और स्थिति को *नियंत्रित किया*। *ट्रक को जब्त* कर लिया गया है। *थानाध्यक्ष* ने बताया कि *मामले की जांच* की जा रही है। *ड्राइवर का मेडिकल* कराया जा रहा है ताकि पता चले कि वह *नशे में था या नहीं*। स्थानीय लोगों ने NH-139 पर आए दिन होने वाले हादसों पर नाराजगी जताई और सरकार से जल्द से जल्द इस सड़क को फोर लेन बनाने की मांग की। #Arwal #Baidrabad #NH139 #TruckAccident #NishantBookCenter #BiharNews #BreakingNews #NoCasualty #BiharPolice

Rafiganj, Aurangabad | Jun 16, 2026

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अतिक्रमण मुक्त होगा पिलछी गांव, पटना हाई कोर्ट से आदेश जारी, दर्जनों घर टूटने की संभावना

दाउदनगर प्रखंड के पिलछी गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण से जुड़े मामले में भूमि की मापी को लेकर अंचल कार्यालय सक्रिय हो गया है। अंचल अधिकारी दाउदनगर द्वारा जारी पत्र में अंचल अमीन उमेश प्रसाद, सत्यप्रकाश, अजय कुमार तथा राजस्व कर्मचारी आशुतोष कुमार राय को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मामला सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2025 में देवेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार से संबंधित बताया गया है।
जारी पत्र में कहा गया है कि मौजा पिलछी के खाता संख्या 33 के खेसरा संख्या 140, 180, 181, 768, 833 तथा खाता संख्या 132 के खेसरा संख्या 235 अतिक्रमण से संबंधित हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामले में मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अंचल अधिकारी ने संबंधित कर्मियों को उक्त भू-खंड की संयुक्त रूप से मापी कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आगे की कार्रवाई समय पर पूरी की जा सके।
ग्रामीणों के अनुसार खाता संख्या 33 के खेसरा संख्या 140 एवं 180 की मापी की गई है। बताया गया कि गांव में सरकारी गली का रास्ता तीन फीट दर्ज है, लेकिन वर्तमान में रास्ते की चौड़ाई लगभग 10 फीट से लेकर 40 फीट तक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामले में पहले औरंगाबाद लोक अदालत में अपील की गई थी, इसके बाद वर्ष 2021 में जिलाधिकारी के पास शिकायत पहुंची। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर मापी का आदेश प्राप्त हुआ।मामले को लेकर अधिवक्ता सुमित यादव, देशराज देवी लाल, लालू, देवेंद्र यादव, सोनू भाई पासवान, घोघा महतो, मनीष शर्मा, डॉ. राजकुमार यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
 नापी के बाद जब यह अतिक्रमण मुक्त होगा तो तो संभावना है कि दर्जनों घर टूटेगा  अभी सब चिन्हित किया जा रहा है|

अतिक्रमण मुक्त होगा पिलछी गांव, पटना हाई कोर्ट से आदेश जारी, दर्जनों घर टूटने की संभावना दाउदनगर प्रखंड के पिलछी गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण से जुड़े मामले में भूमि की मापी को लेकर अंचल कार्यालय सक्रिय हो गया है। अंचल अधिकारी दाउदनगर द्वारा जारी पत्र में अंचल अमीन उमेश प्रसाद, सत्यप्रकाश, अजय कुमार तथा राजस्व कर्मचारी आशुतोष कुमार राय को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मामला सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2025 में देवेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार से संबंधित बताया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि मौजा पिलछी के खाता संख्या 33 के खेसरा संख्या 140, 180, 181, 768, 833 तथा खाता संख्या 132 के खेसरा संख्या 235 अतिक्रमण से संबंधित हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामले में मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अंचल अधिकारी ने संबंधित कर्मियों को उक्त भू-खंड की संयुक्त रूप से मापी कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आगे की कार्रवाई समय पर पूरी की जा सके। ग्रामीणों के अनुसार खाता संख्या 33 के खेसरा संख्या 140 एवं 180 की मापी की गई है। बताया गया कि गांव में सरकारी गली का रास्ता तीन फीट दर्ज है, लेकिन वर्तमान में रास्ते की चौड़ाई लगभग 10 फीट से लेकर 40 फीट तक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामले में पहले औरंगाबाद लोक अदालत में अपील की गई थी, इसके बाद वर्ष 2021 में जिलाधिकारी के पास शिकायत पहुंची। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर मापी का आदेश प्राप्त हुआ।मामले को लेकर अधिवक्ता सुमित यादव, देशराज देवी लाल, लालू, देवेंद्र यादव, सोनू भाई पासवान, घोघा महतो, मनीष शर्मा, डॉ. राजकुमार यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। नापी के बाद जब यह अतिक्रमण मुक्त होगा तो तो संभावना है कि दर्जनों घर टूटेगा अभी सब चिन्हित किया जा रहा है|

Rafiganj, Aurangabad | Jun 16, 2026