अतिक्रमण मुक्त होगा पिलछी गांव, पटना हाई कोर्ट से आदेश जारी, दर्जनों घर टूटने की संभावना
दाउदनगर प्रखंड के पिलछी गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण से जुड़े मामले में भूमि की मापी को लेकर अंचल कार्यालय सक्रिय हो गया है। अंचल अधिकारी दाउदनगर द्वारा जारी पत्र में अंचल अमीन उमेश प्रसाद, सत्यप्रकाश, अजय कुमार तथा राजस्व कर्मचारी आशुतोष कुमार राय को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मामला सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2025 में देवेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार से संबंधित बताया गया है।
जारी पत्र में कहा गया है कि मौजा पिलछी के खाता संख्या 33 के खेसरा संख्या 140, 180, 181, 768, 833 तथा खाता संख्या 132 के खेसरा संख्या 235 अतिक्रमण से संबंधित हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामले में मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अंचल अधिकारी ने संबंधित कर्मियों को उक्त भू-खंड की संयुक्त रूप से मापी कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आगे की कार्रवाई समय पर पूरी की जा सके।
ग्रामीणों के अनुसार खाता संख्या 33 के खेसरा संख्या 140 एवं 180 की मापी की गई है। बताया गया कि गांव में सरकारी गली का रास्ता तीन फीट दर्ज है, लेकिन वर्तमान में रास्ते की चौड़ाई लगभग 10 फीट से लेकर 40 फीट तक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामले में पहले औरंगाबाद लोक अदालत में अपील की गई थी, इसके बाद वर्ष 2021 में जिलाधिकारी के पास शिकायत पहुंची। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर मापी का आदेश प्राप्त हुआ।मामले को लेकर अधिवक्ता सुमित यादव, देशराज देवी लाल, लालू, देवेंद्र यादव, सोनू भाई पासवान, घोघा महतो, मनीष शर्मा, डॉ. राजकुमार यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
नापी के बाद जब यह अतिक्रमण मुक्त होगा तो तो संभावना है कि दर्जनों घर टूटेगा अभी सब चिन्हित किया जा रहा है|