भाटापारा: नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, साथ में अर्थदंड भी
नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर भाटापारा न्यायालय द्वारा आरोपी को अलग-अलग कुल 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है मामला हथबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत का है जहां एक आरोपी द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कौन जम दिया गया था