अनूपगढ़: जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
2013 के एक जानलेवा हमले के मामले में एडीजे डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह शेखावत ने आज मंगलवार दोपहर 1 बजे बताया कि एडीजे ने आरोपी ओमप्रकाश पुत्र हिमताराम और सह आरोपी मुखाराम पुत्र भागीरथ को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है।