नाबालिक से दुश्कर्म करने वाले को 20साल की सजा रायगढ़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला #viral #raigarh #law
"रायगढ़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला"
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*_नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले_*
*_को 20साल का कठोर कारावास_*
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शादी का झांसा या सहमति अपराधी
की कानूनी ढाल नहीं बन सकती
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*♦रायगढ़/स्पीड न्यूज 10 जुलाई 2026/* छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दी गई 20 साल की अधिकतम सजा समाज और कानून व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिग बच्चियों को बहला-फुसलाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए न्याय प्रणाली में कोई राहत नहीं है इसके पहले इसी तरह का फैसला रायपुर कोर्ट द्वारा भी दिया गया था हाईकोर्ट ने एविडेंस के आधार पर उसे खारिज कर दिया था उसके बाद रायगढ़ का यह इकलौता फैसला है जिसमें अपराधी को 20 साल की कठोर सजा के साथ जुर्माना भी किया गया है जो न्यायालयीन प्रक्रिया में एक मिसाल साबित होगा .
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*_15 साल की बालिका बनी शिकार_*
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यह सख्त फैसला विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार साहू ने सुनाया है जिसमें दुषकर्म के आरोपी दिलखुश कुमार (24 वर्ष) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया यह घटना रायगढ़ के जूटमिल इलाके में हुई थी 1 अगस्त 2025 को 15 साल की पीड़िता की मां ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके मुताबिक, उनकी 15 साल की बेटी दोपहर में अपनी सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर हर संभावित जगह तलाश की नहीं मिली तो अपहरण की आशंका में पुलिस में मामला दर्ज कराया गया जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और इनपुट व मुखबिरों की मदद से पुलिस ने 19 अगस्त को पीड़िता को बिहार के बेगूसराय में दिलखुश के कब्जे से बरामद किया था ।
https://youtu.be/kZ2u7YbLDec?si=CRCJIV1UCdJz8CJ-
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*_पत्नी बनाने का दिया झांसा_*
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पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि दिलखुश शादी की झांसा दे कर उसे घर से भगा ले ले गया था ओर उसकी मजबूरी व नासमझी का फायदा उठाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया उसके बयान के आधार पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट की धारा में दिलखुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था
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*_कोर्ट ने कहा नाबालिगों से दुष्कर्म_*
*_करने वालों को कोई रियायत नहीं_*
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मामले की अंतिम सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार साहू की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों को मजबूती से कोर्ट के सामने रखा शासन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक गोविंद नारायण दुबे ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी जिसे अदालत स्वीकारते हुए नजीर पेश करने वाला यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें समाज के उन तत्वों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं।
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*_फैसले के तीन बड़े संदेश हैं_*
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इस अदालतीय आदेश के तीन बड़े संदेश निकलते है (1 ) "शादी का झांसा' कोई कानूनी ढाल नहीं है"अक्सर अपराधी कानून से बचने के लिए 'शादी का झांसा' या 'सहमति' का बहाना बनाते हैं। अदालत ने साफ किया है कि किसी नाबालिग (18 वर्ष से कम) की सहमति कानूनन शून्य होती है। शादी की झूठी दिलासा देकर किया गया कृत्य गंभीर दुष्कर्म की श्रेणी में ही आएगा।(2.) "वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्य हैं अचूक" विशेष लोक अभियोजक गोविंद नारायण दुबे ने इस मामले में पीड़िता के बयानों के साथ-साथ मेडिकल साक्ष्यों को इतनी मजबूती से कोर्ट में पेश किया कि आरोपी के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा जो दर्शाता है कि आधुनिक जांच व पुख्ता पैरवी से अपराधी बच नहीं सकता (3.) "कठोर कारावास, कोई रियायत नहीं" कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि ऐसे संगीन अपराधों में किसी भी प्रकार की उदारता या रियायत समाज के लिए घातक है। 20 साल का सश्रम कारावास यह दर्शाता है कि कानून की नजर में मासूमों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
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*_कानून के प्रति विश्वास जगता है_*
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रायगढ़ कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कानून के शासन को मजबूत करता है और पीड़ित परिवारों में न्याय के प्रति विश्वास जगाता है इस फैसले से अपराधियों को यह स्पष्ट समझ लेना होगा कि वे कानून के लंबे हाथों और अदालतों के कड़े रुख से कभी नहीं बच पाएंगे।
*स्पष्टीकरण*:- जारी किया गया वीडियो समाचार का सपोर्टिंग मैटिरियल है उसमें दिखाए गए पात्र वास्तविक नहीं है काल्पनिक है ।
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