मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में नौ माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-6 सह पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी सुनील मंडल को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।