भीलवाड़ा: चेक बाउंस के 5 मामलों में बड़ा फैसला, घीसू खटीक को दोषमुक्त किया गया, अधिवक्ता राजू डिडवानिया ने प्रभावी पैरवी की
भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट-2) न्यायालय ने चेक अनादरण के पांच मामलों में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामले क्रमांक 126/22, 127/22, 128/22, 129/22 एवं 130/22 से संबंधित थे, जिनमें कुल राशि 13 लाख 50 हजार रुपये थी।न्यायालय ने सुनवाई के बाद घीसू खटीक पुत्र देवीलाल खटीक, निवासी रायला को सभी आरोपों से बरी कर दिया।