पाकुड़: साजिश से दूसरे की जमीन बेचने पर सीजेएम न्यायालय ने तीन दोषियों को 3 साल कारावास की सजा सुनाई, ₹10 हजार जुर्माना
Pakaur, Pakur | Jul 5, 2025 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र की अदालत ने शनिवार को दूसरे की जमीन अवैध ढंग से खरीद - बिक्री करने वाले समीम इस्लाम, रोजानारा खातून उर्फ बेगम और राजकुमार सेन को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10- 10 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त तीन माह जेल में ही रहना पड़ेगा। शमीम इस्लाम और उनकी पत्नी रोसानारा।