संभल: डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने लागू की धारा 163 — बिना अनुमति जनसमूह पर रोक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए
संभल में लागू धारा 163 के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा।किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक या अन्य खतरनाक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली या धरना-प्रदर्शन आयोजित करने पर कार्रवाई की जाएगी।सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी शनिवार 1:00