छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर दिए गए 10% आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026’ को मंजूरी दे दी है.
इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है.
सरकार ने कहा कि राष्ट्रसेवा के दौरान मिले पूर्व अग्निवीरों के अनुभव, अनुशासन और क्षमता को प्रदेश की सेवा से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है.
मंत्रिपरिषद ने संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को भी कार्योत्तर मंजूरी दी है.
नई व्यवस्था के तहत समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.