सादाबाद: न्यायालय ने थाना सहपऊ के गैंगस्टर अधिनियम के 3 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई
थाना सहपऊ पर संजय उर्फ संजू, सतेन्द्र और मेघा उर्फ मेघ सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत था। सहपऊ पुलिस ने आरोपीयो के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय एडीजे-04 द्वारा अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/-5000/ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।