शाजापुर: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध, जिला दण्डाधिकारी ने धारा 163 के तहत जारी किया आदेश
शाजापुर, शनिवार को 5:बजे मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋजु बाफना द्वारा जिले में लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 (पूर्व धारा 144 ) के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लगाया प्रतिबंध।