सिकंदराराऊ: माननीय न्यायालय ने थाना सिकन्दाराऊ के आर्म्स एक्ट के 1 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना सिकन्दरा राऊ पर शरीफ पुत्र दौली मुसलमान तेली निवासी मौहल्ला नौखेल थाना सिकन्दरा राऊ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था। आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय ACJM द्वारा अभियुक्त को जेल में वितायी गयी अवधि व 1500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।