चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को 1 बजे कड़ी सजा सुनाई है।मुफ्फसिल थाना कांड को धारा 376(3)/506 भा.दं.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज कर 15 साल कठोर कारावास व जुर्माना लगाया गया है