हज़ारीबाग: चुनावी प्रचार सामग्री प्रकाशन के लिए मुद्रक और प्रकाशकों को दिशा-निर्देश जारी
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत प्रचार सामग्रीयों के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए दिशा आज सोमवार 4 बजे निर्देश जारी किए गए है l इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में निम्नांकित अनुपालन आवश्यक है।